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Parliamentary agenda for New special session: सामने आया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा
इस आने वाली 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बुधवार को सामने आया है। इस दौरान सरकार चार विधेयक पेश करेगी। इनमें अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023, प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 और डाकघर विधेयक, 2023 शामिल हैं।
हाल ही में, केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र (Parliament Special Session) का क्या एजेंडा होगा इसे साफ कर दिया है. केद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि विशेष सत्र के दौरान संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही चार विधेयकों को भी संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा. लेकिन, यह सूची अस्थायी है, इसमें कुछ बिल और भी जोड़े जा सकते हैं.

प्रथम दिन होगा संसद की 75 सालों की यात्रा पर चर्चा
सत्र के पहले दिन, 18 सितंबर को, लोकसभा और राज्यसभा में संसद की 75 सालों की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी।
दूसरे दिन से शुरू होगी विधेयक पेश करने की प्रक्रिया
सत्र के दूसरे दिन, 19 सितंबर से, सरकार चार विधेयक पेश करेगी। इनमें अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023, प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 और डाकघर विधेयक, 2023 शामिल हैं।
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
इस विधेयक में अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंडों को बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें अधिवक्ताओं के लिए न्यूनतम स्नातक डिग्री की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, इस विधेयक में अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को शुरू करने का भी प्रावधान है।
प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
इस विधेयक में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान है। इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को शुरू करने का भी प्रावधान है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023
इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को स्पष्ट करने का प्रावधान है। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को एक निश्चित कार्यकाल दिया जाएगा।
डाकघर विधेयक, 2023
इस विधेयक में डाकघरों के आधुनिकीकरण और विस्तार का प्रावधान है। इस विधेयक में डाकघरों में डिजिटल सेवाओं को शुरू करने का भी प्रावधान है।
विपक्ष के सवाल
विपक्ष ने सरकार की ओर से जारी एजेंडे को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विशेष सत्र में सिर्फ चार विधेयक पेश करने का फैसला किया है, जो काफी कम है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।
इस पांच दिन के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष और भी सवाल उठा रहा था और एजेंडा बताने की मांग कर रहा था. कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के बाद आखिर सरकार संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करनी ही पड़ी. लेकिन इस सत्र लिए नवंबर माह तक इंतजार भी किया जा सकता था.
विपक्ष ने यह भी कहा कि यह निश्चित है कि “विधायी हथगोले” हर बार की तरह अंतिम क्षण में जारी करने के लिए वे अपनी आस्तीन ऊपर रखे हुए हैं, इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कपटी विधेयक का दृढ़ता से विरोध करने के लिए तेयार हैं.
नए संसद भवन पर तिरंगा
अमृत काल को लेकर मोदी सरकार के बुलाए गए संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले नए संसद भवन पर देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जायेगा. इस अवसर पर PM मोदी भी मौजूद रहेंगे. सरकार ने 18 से 22 सितंबर महीने के दौरान संसद का यह विशेष सत्र बुलाया है.
इससे एक दिन पहले 17 सितंबर को नए संसद भवन पर तिरंगा फहराए जाने की तैयारी हो चुकी है. बता दें कि 17 सितंबर को गणेश चतुर्पूथी पूजा का भी दिन है साथ ही पीएम मोदी का जन्मदिन भी उसी दिन हैं.
क्या होगा सत्र का परिणाम?
सरकार ने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पर्याप्त बहुमत है। इसलिए, यह माना जा रहा है कि सरकार चारों विधेयक पारित करने में सफल होगी। हालांकि, विपक्ष के सवालों और विरोध के कारण सत्र में हंगामा होना तय है।
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