Jelon Mein Kaid Pati Patnee Ka Milan Karaegee Dillee Sarakaar: जेलों में कैद पति पत्नी का मिलन कराएगी दिल्ली सरकार, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

जेलों में कैद पति पत्नी का मिलन कराएगी दिल्ली सरकार, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

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jelon mein kaid pati patnee ka milan karaegee dillee sarakaar: जेलों में कैद पति पत्नी का मिलन कराएगी दिल्ली सरकार, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

Proposal on conjugal visits in jail sent to Centre: दिल्ली सरकार ने कहा है कि कई देशों ने ऐसे मुलाक़ात करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई दिनांक 15 जनवरी तय की है.
राजधानी दिल्ली की जेल में बंद कैदियों के लिए एक खुशखबरी है. अब सलाखों के पीछे पति-पत्नी को रोमांस करने की संस्वीकृति मिल सकती है. जो जेल में वैवाहिक मुलाकात कहलाती है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि कई देशों में ऐसी मुलाकात की संस्वीकृति दी गई है. जिसे देखते हुए राज्य के गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है.

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ख़बरों के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज जनहित याचिका में दावा किया गया है कि जेल में पति-पत्नी को मिलने की इजाज़त देना एक मौलिक अधिकार है. जिसके जवाब में दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि जेल महानिदेशक ने गृह मंत्रालय को सुझाव भेजा है. जिसमें जेल में बंद कैदियों को अपने पार्टनर से मिलने देने की इजाज़त के बारे में बात की गई है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस पर आवश्यक दिशा निर्देश लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सुझाव भेजा गया है.

कब होगी अगली सुनवाई?

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने दिल्ली सरकार की अनुशंसा के बाद के घटनाक्रमों के बारे में जागरूक कराने के लिए उसे छः हफ़्तों समय दिया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले वर्ष 15 जनवरी की तारीख निश्चित की है. आपको बता दें कि उच्च न्यायालय पहले से ही 2019 में वकील अमित साहनी द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई कर रहा था. जिसमें दिल्ली सरकार और जेल महानिदेशक को जेल में कैदियों को उनके जीवन साथी से मुलाकात के लिए जरुरी व्यवस्था करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

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जेल नियम को निरस्त करे कोर्ट

जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत राज्य के जेल नियम को निरस्त करे. जिसके तहत किसी कैदी के अपने जीवनसाथी से मुलाकात करते समय जेल अधिकारी की उपस्थिति जरूरी है. यहां पर आपको बता दें कि अभी हाल की सुनवाई में दिल्ली सरकार के स्थायी वकील अनुज अग्रवाल का कहना कि वैवाहिक मुलाकातों की इच्छा रखने वाले कैदियों के अधिकार को उचित विचार विमर्श के पश्चात जेल निदेशक द्वारा राज्य के गृह विभाग को एक सुझाव के रूप में भेजा गया है.

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