Indian politics news in Hindi today / Chandrababu Naidu did not get interim relief / No interim relief to Chandrababu Naidu
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Chandrababu Naidu did not get interim relief: चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर तक टली सुनवाई
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, कि 2024 के आम चुनावों के कारण एक के बाद एक दूसरा एफआईआर (FIR) कर मुझे फंसा रहे है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया. चंद्रबाबू नायडू कथित कौशल विकास निगम घोटाले से जुड़े केस में अभी और सलाखों के पीछे ही रहेंगे. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले को आगे 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सभी दस्तावेजों का संकलन पेश करने को बोला है. तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का कहना कि राज्य के राज्यपाल से मंजूरी लिए बिना नायडू के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती थी. उन्होंने तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए, जो पुलिस को पूर्व अनुमोदन के अतिरिक्त किसी लोक सेवक के खिलाफ कोई भी पूछताछ या जांच करने से अक्षम करती है, आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए पेश की गई थी.
वरिष्ठ वकील (Senior Lawyer) अभिषेक मनु सिंघवी का कहना कि आरोप की प्रत्येक जांच जहां कथित अपराध लोक सेवक की किसी सिफारिश अथवा लिए गए निर्णय से संबंधित है के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है. 27 सितंबर को हुई अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसवी. भट्टी ने खुद को इस केस की सुनवाई से अलग कर लिया था. फिर बाद में उसी दिन, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नायडू की याचिका पर किसी अन्य पीठ में तत्काल सुनवाई के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया अथवा उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी.
‘2024 के चुनाव से पहले मुझे फंसाया जा रहा’
वरिष्ठ वकील (Senior Lawyer) सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी थी कि आंध्र के पूर्व सीएम को केवल 2024 के आम चुनावों के कारण एक के बाद एक दूसरा एफआईआर (FIR) कर फंसाया जा रहा है. चंद्रबाबू नायडू ने 22 सितंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायमूर्ति एस. रेड्डी की एकल न्यायाधीश पीठ के उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) और न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज करने के बाद एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.
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