Chandigarh Mayor Election Counting Begins Again: चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 'वैध माने जाएंगे 8 अमान्य वोट, फिर से होगी वोटों की गिनती'

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ‘वैध माने जाएंगे 8 अमान्य वोट, फिर से होगी वोटों की गिनती’

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Recounting of Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती का निर्देश दिया और कहा कि खारिज किए गए 8 मतपत्रों की भी गिनती की जाए.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने माना है कि चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी ने वोटों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें अवैध घोषित कर दिया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो 8 वोट अवैध घोषित किए गए हैं, उन्हें दोबारा गिनती के दौरान वैध माना जाएगा.

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Recounting of Chandigarh Mayor Election
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Supreme Court order on Chandigarh mayor election 2024

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर CJI DY Chandrachud की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने मतपत्र और अन्य रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश किए. मतपत्रों की जांच के बाद CJI ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गये 8 वोटों को अतिरिक्त निशान लगाकर अवैध घोषित किया गया.

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