Amitabh Bachchan Accused Of Misleading Mobile Buyers: अमिताभ बच्च्चन पर मोबाइल खरीदारों को भ्रमित करने का लगा आरोप, देना पड़ा 10 लाख का जुर्माना

अमिताभ बच्चन पर मोबाइल खरीदारों को भ्रमित करने का लगा आरोप, देना पड़ा 10 लाख का जुर्माना

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Amitabh Bachchan accused of misleading mobile buyers: अमिताभ बच्चन पर मोबाइल खरीदारों को भ्रमित करने का लगा आरोप, देना पड़ा 10 लाख का जुर्माना

अमिताभ बच्चन ने एक विज्ञापन (Ad) के बीच कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके कारण दुकानदार भड़क गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी करवाई करने का कदम उठा लिया है. महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों केबीसी (KBC) में नजर आ रहे हैं.

Amitabh Bachchan accused of misleading mobile buyers: अमिताभ बच्च्चन पर मोबाइल खरीदारों को भ्रमित करने का लगा आरोप, देना पड़ा 10 लाख का जुर्माना

इसी बीच वो एक मुसीबत में फंस गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है. उन्होंने एक ई-कॉमर्स साइट पर आने वाली बहुत बड़ी सेल का विज्ञापन कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि दुकानदार गुस्सा हो गए. इसके बाद उन पर ट्रेडर्स के संघ CAIT ने उपभोक्ता मंत्रालय में शिकायत दर्ज कर दी. शिकायत के बाद मामला इतना बढ़ा कि अमिताभ बच्चन मुसीबत में फंस गये. इस मामले में अभी तक बच्चन की ओर से कोई (प्रतिक्रिया) रिएक्शन नहीं आया है.

वास्तव में, हाल ही में ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे (The Big Billion Days) सेल का ऐलान किया है. इस सेल के विज्ञापन में अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं और वो मोबाइल फोन पर मिलने वाली सेल को लेकर कहते हैं कि ‘ये दुकान पर नहीं मिलने वाला…’. इस बयान पर कई दुकानदार (गुस्सा) भड़क गए हैं और अमिताभ बच्चन पर खरीदारों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. इसके बाद अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ (CAIT) ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से शिकायत की है और इसे ‘देश के छोटे खुदरा विक्रेता के खिलाफ प्रचार’ बताया है.

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CAIT की मांग है कि फ्लिपकार्ट पर तो जुर्माना लगे ही, और इसके साथ ही अमिताभ बच्चन से भी जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए लिए जाएं. CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने अपनी शिकायत में ये भी बोला है कि ‘फ्लिपकार्ट (Flipkart) ने अमिताभ बच्चन के माध्यम से भारत के स्मार्टफोन बाजार में विक्रेताओं द्वारा मोबाइल फोन की कीमतों के बारे में जनता को भ्रमित किया है, धारा 2(47) के तहत ये व्यापार को अपमानित करने के समान है’. इस केस में अभी फ्लिपकार्ट (Flipkart) और अमितभ बच्चन दोनों की ओर से ही कोई जवाब नही आया है.

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