Aam Aadmi Party Ordered To Vacate Office: AAP को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आर्डर

AAP को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आर्डर

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Aam Aadmi Party ordered to vacate office: AAP को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आर्डर

Supreme Court ordered to vacate AAP office: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए जमीन के संबंध में भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) से संपर्क करना चाहिए.

आम आदमी पार्टी (AAP) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित AAP ऑफिस को 15 जून 2024 तक खाली करने का आर्डर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि AAP दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर बना है. कोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी को तीन महीने का समय दिया है.

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Supreme Court ordered to vacate Aam Aadmi Party office: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने बोला कि AAP को कार्यालय स्थापित करने के लिए जमीन के संबंध में भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) से संपर्क करना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘हम एलएंडडीओ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का अनुरोध करेंगे. कोर्ट ने कहा कि आप को जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

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दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है. सिंघवी ने कहा कि वे हमसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमें कुछ नहीं मिलता. हमको जगह बदरपुर में दी गई है, जबकि बाकी सब को अच्छे स्थानों पर जमीन दी गई है।’

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Supreme Court orders Kejriwal to vacate office

आम आदमी पार्टी के पास 15 जून तक का समय

कोर्ट ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय देते हैं, ताकि जिला न्यायपालिका के विस्तार के लिए आवंटित भूमि का शीघ्र उपयोग किया जा सके.

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शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर आप द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था।

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