Said in Supreme Court in Manish Sisodia case / Supreme Court Said in Manish Sisodia case / Deputy CM Manish Sisodia / Manish Sisodia / Delhi liquor scam / Supreme Court / ED / Can't keep Manish Sisodia in jail indefinitely / Supreme Court hears the bail plea of Manish Sisodia / Supreme Court rejects Manish Sisodia's bail plea
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Said in Supreme Court in Manish Sisodia case: मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे किसी को जेल में नहीं रख सकते?
Supreme Court hears the bail plea of Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार (16 अक्टूबर) को सुनवाई की गई. इस दौरान अदालत ने एक बार फिर कहा कि आरोपी को जेल में रखने के लिए कुछ ठोस सबूत पेश किये जाने चाहिए.
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की. मंगलवार (16 अक्टूबर) को भी याचिका पर सुनवाई होगी. ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू हाज़िर हुए. AAP नेता का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. सिसोदिया की जमानत याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर कुछ सवाल-जवाब भी किये गये. मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फरवरी से ही जेल में हैं.
मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते समय कोर्ट ने एएसजी से कुछ सवाल पूछे,. ED की ओर से पक्ष रखते हुए एसवी राजू ने कहा कि मनीष सिसोदिया इस पूरे प्रकरण में शामिल है और वह इसकी प्रमुख कड़ी थे. उनके खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले हैं और जेल से बाहर जाने पर वह सबूतों और तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं. ED ने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया सीधे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे.
ED ने सिसोदिया पर लगाए गंभीर आरोप
जमानत याचिका का विरोध करते हुए ED का तर्क रखते हुए एएसजी राजू ने बोला कि मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बीच गहरे नाता रहा हैं और इसके सबूत हैं. दिल्ली सरकार की नई शराब नीति का मकसद ही पैसा कमाना था और मनी लॉन्ड्रिंग होने के हमें संकेत मिले हैं. इसके अलावा, एक ऑल्टरनेटिव केस भी बनाया जा रहा है और ऐसे में साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो सकती है. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि उस केस का जिक्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि केस अभी बना नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तीक्ष्ण सवाल
ED के तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तीक्ष्ण सवाल पूछे, कोर्ट ने कहा कि आरोप पर बहस अभी तक आरंभ क्यों नहीं हुई है? कब होगी बहस? हम किसी को अनिश्चित समय तक जेल में रखने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं. आप कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं. मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने की सिफारिश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी बोले, कि मेरे क्लाइंट ED का हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं. जांच और सवाल-जवाब के लिए यहाँ रखने कीआवश्यकता नहीं है.
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