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SC asked for electoral bond data from SBI: सुप्रीम कोर्ट ने SBI से मांगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर, जानें क्यों
SC asked for electoral bond numbers from SBI: SBI को Supreme Court ने फटकार लगाकर बोला है कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर भी जारी करने होंगे. जानें ये नंबर इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं.
SC asked for electoral bond data from SBI: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया था. अब चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दो फाइलें जारी की हैं. एक फाइल में यह बताया गया है कि चुनावी बॉन्ड कब, किसने और कितने रुपये में खरीदा. दूसरी फाइल में बताया गया है कि किस पार्टी को कितना पैसा और कब मिला. अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए कहा है कि उसे चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का भी खुलासा करना चाहिए. इसके लिए एसबीआई को सोमवार तक का समय दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि चुनावी बॉन्ड का जो डेटा सार्वजनिक किया गया है, उसमें बॉन्ड के नंबर की जानकारी नहीं दी गई है. कोर्ट ने एसबीआई को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब सुप्रीम कोर्ट का यह रुख बेहद अहम हो गया है क्योंकि बॉन्ड के नंबर से ही पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति या पार्टी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है.
कहां आ रही है? समस्या
वर्तमान में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कितने और कब चुनावी बांड खरीदे। दूसरी फ़ाइल में चुनावी बांड भुनाने वाली पार्टी का नाम, भुनाने की तारीख और राशि के बारे में जानकारी दी गई है। ऐसे में इसका मिलान नहीं किया जा सकता कि किसने किस पार्टी को कब पैसा दिया. दूसरे, यह जरूरी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड उसी दिन भुनाया जाए जिस दिन इसे खरीदा जाए, इसलिए तारीखों में बहुत अंतर होता है।
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उदाहरण के लिए, वर्तमान में चुनाव आयोग की वेबसाइट से पता चलता है कि A नाम के व्यक्ति ने एक निश्चित तारीख को 1000 रुपये का बांड खरीदा है। डेटा के दूसरे सेट से पता चलता है कि B नाम की एक राजनीतिक पार्टी ने 1000 हजार रुपये का बॉन्ड भुनाया है.
इसके बावजूद यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि B को मिले पैसे असल में A ने दिए थे. दरअसल, संभव है कि C नाम के शख्स ने 1000 रुपये का बॉन्ड भी खरीदा हो. ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या B द्वारा प्राप्त धन A या C का है, बांड संख्या होना आवश्यक है।
क्यों रद्द की गई लेक्टोरल बॉन्ड योजना? (Electoral bond scheme cancelled?)
ऐसे में चुनावी बांड योजना रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं है. 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस आधार पर इस योजना को रद्द कर दिया था कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि किसने, किसे और कितना दान दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था, ”हमारे पास पैसे और राजनीति का जो गठजोड़ है, उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि चंदा सत्ताधारी पार्टी के लिए रिश्वत का जरिया बन जाए और इसके बदले में सरकार को ऐसा करना चाहिए.” ऐसी नीतियां जिनसे चंदा कम हो जाएगा। ऐसे में अगर आम मतदाता को यह जानकारी हो कि किस पार्टी को किस कॉरपोरेट से कितना पैसा मिला है तो वह यह तय कर सकता है कि क्या किसी सरकारी नीति के पीछे की वजह उसे मिलने वाला चंदा तो नहीं है!
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