CAA के द्वरा प्राप्त करनी है भारत की नागरिकता? ये है आधिकारिक वेबसाइट

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Online portal launched for CAA: CAA के द्वरा प्राप्त करनी है भारत की नागरिकता? ये है आधिकारिक वेबसाइट

CAA’s Online Portal: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के जरिए नागरिकता चाहने वाले शरणार्थियों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस कानून के जरिए तीन देशों से आने वाले लोग भारतीय नागरिकता ले सकेंगे.

भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू कर दिया है. इसके जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जानी है। सरकार ने कहा है कि CAA के जरिए भारतीय नागरिकता लेने वालों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आधिकारिक पोर्टल जारी किया है.

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Online portal launched for CAA

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है। ये लोग भारतीय नागरिकता पाने के लिए (https:// Indiancitizenshiponline.nic.in) पर जा सकते हैं। इस कानून के तहत इन तीन देशों के छह धर्मों के उन लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी. जो (31 दिसंबर 2014) से पहले यहां आये.

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CAA को लेकर काफी हुआ विरोध प्रदर्शन

CAA कानून 11 दिसंबर, 2019 को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था। और इसके एक दिन बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। इस कानून के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। आवेदक को यह साबित करना होगा कि वह कितने टाइम से यहां पर रह रहा है।

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CAA’s Online Portal

आवेदन करने वाले लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। आपको बता दें कि 2019 में सीएए को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। इसे बहुत पहले ही लागू किया जा सकता था लेकिन कोरोना के कारण इसमें देरी हुई।

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