Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Controversy: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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Mathura Shri Krishna Janmabhoomi controversy: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मस्जिद कमेटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Supreme Court on Shri Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

Mathura ShriKrishna Janmabhoomi case: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इसे हाई कोर्ट में ही रखें. उतरप्रदेश मथुरा में बनी इस मस्जिद को लेकर विवाद काफी पहले से है.

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हिंदू पक्ष का दावा है कि उतरप्रदेश मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्म स्थल पर बनी हुई है. इसके खिलाफ हिंदू पक्ष मुकदमा लड़ रहा है. आपको बता दें कि इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं को मथुरा जिला कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है. फिलहाल यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

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क्या है शाही ईदगाह विवाद?

आपको बता दें कि दावा किया जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में हुआ था। दावा किया जाता है कि मुगल काल के दौरान, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया था और उस पर वर्तमान शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के हर हिस्से में हिंदू प्रतीक नजर आते हैं.

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Supreme Court on Shri Krishna Janmabhoomi Case

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने भव्य मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिद बनाई गई थी.

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