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Can Arvind Kejriwal run the government even after going to jail?: क्या जेल जाकर भी सरकार चला सकते हैं अरविंद केजरीवाल? क्या है ऐसा नियम
Arvind Kejriwal Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को आशंका है कि CM अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है.
दिल्ली की आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में AAP के नेता मनीष सिसोदिया और इनके साथ संजय सिंह भी जेल में हैं. इसी केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन भेज दिया है. इसे पहले समन पर केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए हालाँकि अब वह पेश होने के लिए तैयार हैं. इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि मनीष सिसोदिया तथा संजय सिंह के जैसे ही अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है.
इसीलिए आम आदमी पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें कहा गया है कि अगर CM अरविंद केजरीवाल जेल भी जाते हैं तो वह CM पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे.
आम आदमी पार्टी ने अपनी इस बैठक के बाद कहा है कि विधायकों ने निश्चय किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा न देने का अनुरोध किया जायेगा. अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती हैं तो वह सरकार के कामकाज वहीँ जेल से ही करेंगे. इस स्थिति में मंत्रियों और सरकारी अफसरों को भी आधिकारिक कामों की अनुमति (permission) लेने के लिए सीएम से मिलने जेल में ही जाना पड़ेगा.
क्या है ऐसा नियम?
काफी बार देखा गया है कि विभिन्न मामलों में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है. वैसे बिना सजा हुए सीएम की गिरफ्तारी नहीं होती है. आज तक केवल जयललिता तथा लालू यादव ही ऐसे सीएम रहे हैं जिन्हें सीएम रहते जले जाना पड़ा है. इस्तीफा दिया गया हैं. मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सीएम अरविंद केजरीवाल को अब तक किसी भी केस में सजा नहीं हुई है. नियमों के अनुसार, कम से कम 2 साल की सजा होने पर ही विधायक अथवा सांसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है. जैसा राहुल गांधी के साथ हुआ था हालाँकि सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदी फिर से शुरू कर दी गई.
इस केस में भी अगर सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो केजरीवाल को इस्तीफा देने पर बाधित कर सके. इस बारे में केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जेल जाने पर भी अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे और अधिकारी भी जेल जाकर अनुदेश लेंगे. आपको बता दें कि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति ही ऐसे पद हैं जिनपर मौजूद व्यक्ति के खिलाफ उनके कार्यकाल के समय मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. सीएम को ऐसी कोई छूट नहीं मिलती है.
आखिर कहां आएगी समस्या?
जेल जाने पर भले ही सीएम केजरीवाल को इस्तीफा न देना पड़े हालाँकि उनके पास वह एक्सेस नहीं रहेंगे जो बाहर है. जैसे की, जेल के अंदर होने पर उन्हें जेल मैन्युअल का पालन करना पड़ेगा. ऐसे में वह सरकारी अफसरों या विधायकों से उस तरह से नहीं मिल पाएंगे जैसे कि वो बाहर मिलते हैं. और अगर कोर्ट उनकी मुलाकातों पर रोक लगा दे तो वह जेल में ऐसी मीटिंग नहीं कर पाएंगे. इस बारे में AAP का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो सरकार चलाने के लिए न्यायालय (कोर्ट) से इसकी अनुमति ली जाएगी.
क्या सीएम केजरीवाल की हो सकती है गिरफ्तारी?
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत कई पदों पर आसीन लोगों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी की छूट मिलती है. लेकिन, आपराधिक मामलों में उनकी गिरफ्तार भी हो सकती है. यह छूट केवल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, विधान पार्षद को ही है. लेकिन, राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.
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