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CAA will be ban: CAA पर लगेगी रोक? याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी सुनवाई
Hearing on petition against CAA: सुप्रीम कोर्ट CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है. 19 मार्च को कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी.
Citizenship Amendment Act: हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 के नियम जारी कर इसे लागू कर दिया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक वेबसाइट भी जारी की है. उधर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि CAA पर रोक लगाई जाए. कई अन्य संगठनों ने भी सीएए के खिलाफ याचिका दायर की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या CAA लागू रहेगा या इस पर रोक लगाई जा सकती है.
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Hearing on CAA petition: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर ध्यान दिया कि विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता देने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। वापस लिया। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नागरिकता जैसे गंभीर मुद्दे के कारण इन मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है.
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सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम इस पर मंगलवार को सुनवाई करेंगे. 190 से ज्यादा मामले हैं, उन सभी पर सुनवाई होगी. हम अंतरिम याचिकाओं के पूरे बैच पर सुनवाई करेंगे।” केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 237 याचिकाएं हैं और उन लंबित याचिकाओं में से, नियमों के कार्यान्वयन के खिलाफ चार अंतरिम याचिकाएं दायर की गई हैं।
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सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया, जिससे 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
ये याचिकाएं संसद द्वारा विवादास्पद अधिनियम पारित होने के 4 साल बाद केंद्र द्वारा नियमों को अधिसूचित करने के बाद दायर की गई हैं।
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नागरिकता कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक, IUML द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह निर्देश देने की मांग की गई है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सीएए के तहत मुसलमान भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
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