Bombay HC orders no posters in public places, Bombay HC orders not to put up posters in public places, Bombay HC no banners hoardings on public spaces, Bombay HC orders, Bombay High Court, not to put up posters in public places, BMC is continuously taking action
Table of Contents
Bombay HC orders no posters in public places: बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे नेताओं और धार्मिक संगठनों के पोस्टर-बैनर
Bombay HC orders not to put up posters in public places: बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले से कहीं भी पोस्टर, बैनर या होर्डिंग्स लगाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक, धार्मिक या व्यावसायिक संगठन सड़क और फुटपाथ जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अपने बैनर या पोस्टर नहीं लगा सकेंगे. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने कहा कि इस तरह से सार्वजनिक स्थान पर अवैध होर्डिंग या बैनर लगाने से पैदल यात्रियों और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा पैदा होता है।
![बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे नेताओं और धार्मिक संगठनों के पोस्टर-बैनर 2 Bombay HC orders no posters in public places: बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे नेताओं और धार्मिक संगठनों के पोस्टर-बैनर](https://newschunks.in/wp-content/uploads/2024/02/3-58-1024x597.webp)
चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ‘वैध माने जाएंगे 8 अमान्य वोट, फिर से होगी वोटों की गिनती’
उन्होंने आगे बोला कि, “राजनीतिक दलों, व्यापारिक या धार्मिक संगठनों को कानूनी तौर पर फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और सड़क आदि सार्वजनिक जगहों का उपयोग विज्ञापन के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।” बॉम्बे हाई कोर्ट ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के अवैध होर्डिंग न लगाएं।
बीएमसी लगातार कर रही है कार्रवाई
एक आदेश 2017 में भी पारित किया गया था जिसमें अवैध होर्डिंग और बैनर हटाने का आर्डर दिया गया था. अदालत आदेश के अनुपालन की मांग करने वाली एक अवमानना याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) के वरिष्ठ वकील अनिल सखारे ने हलफनामा पेश कर कहा कि पिछले एक साल में बीएमसी ने करीब 22 एफआईआर दर्ज की हैं और 10,000 से ज्यादा राजनीतिक बैनर हटाए हैं.
![बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे नेताओं और धार्मिक संगठनों के पोस्टर-बैनर 3 Bombay HC orders no posters in public places: बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे नेताओं और धार्मिक संगठनों के पोस्टर-बैनर](https://newschunks.in/wp-content/uploads/2024/02/4-57-1024x597.webp)
याचिकाकर्ताओं ने बताया कि बीएमसी के इन प्रयासों के बावजूद, फुटपाथों, सड़कों और ट्रैफिक लाइटों को कवर करने वाले अवैध बैनरों और होर्डिंग्स की संख्या कम नहीं हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई तस्वीरों की जांच की और पाया कि बेतरतीब अवैध होर्डिंग्स पैदल यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए समस्याएं पैदा करते हैं।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बीएमसी से उन सड़कों पर प्रचार-प्रसार करने को कहा है, जहाँ पोस्टर लगाने की अनुमति दी है।
- शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जानें क्यों
- दिल्ली के हौजखास में पकड़ी गई 1000 करोड़ की ड्रग्स, पुणे पुलिस ने की छापेमारी
- चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ‘वैध माने जाएंगे 8 अमान्य वोट, फिर से होगी वोटों की गिनती’
- क्या है पैंक्रियाटाइटिस? जिससे जूझ रहे थे एक्टर ऋतुराज सिंह, जानें क्या हैं कारण और लक्षण
- जानें किसानों ने क्यों खारिज किया 5 फसलों पर MSP वाला सरकार का प्रस्ताव
1 thought on “बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सार्वजनिक जगहों पर नहीं लगेंगे नेताओं और धार्मिक संगठनों के पोस्टर-बैनर”