उत्तराखंड में अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे बाहर के लोग, जानें नये नियम

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Uttarakhand Land Buying Rule: उत्तराखंड में अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे बाहर के लोग, जानें नये नियम

Uttarakhand Land Purchase Rule: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के बाहर के लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है.

उत्तराखंड सरकार ने बाहर के लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर कहा है कि भूमि कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक या अगले आदेश तक इस पर रोक रहेगी. इस आदेश के मुताबिक अब उत्तराखंड में बाहरी लोग कृषि और उद्यान की जमीन नहीं खरीद सकेंगे. नए आदेश में कहा गया है कि अब बाहरी लोग जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लिए बिना कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा है कि भूमि कानून के लिए गठित समिति द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जाये और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों एवं विशेषज्ञों की राय ली जाये.

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उत्तराखंड में राज्य के बाहर के लोग जिलाधिकारी स्तर पर मंजूरी लेकर कृषि और बागवानी के नाम पर काफी जमीन खरीद रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये फैसला लिया है. रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विचार किया गया और जमीन खरीद पर अंतरिम रोक लगा दी गई है.

2004 में कानून में किया गया संशोधन

नया भूमि कानून बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है. आपको बता दें कि उत्तराखंड में राज्य के बाहर के लोगों को कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीदने की इजाजत 2004 में कांग्रेस सरकार के दौरान दी गई थी. अब केवल वही लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद सकेंगे, जिनके नाम पर 12 सितंबर 2003 से पहले उत्तराखंड में अचल संपत्ति है। वर्ष 2004 में 1950 के कानून की धारा 154 में संशोधन किया गया है।

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पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘भूमि कानून के लिए गठित समिति द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जानी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए. भूमि कानून की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊँ कमिश्नर को भी शामिल किया जाय। हम राज्य की जनता के हितों के लिए सदैव कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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