Lalu Yadav and family get bail in land in exchange for job case: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और परिवार को मिली जमानत

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Lalu Yadav and family get bail in land in exchange for job case: लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और परिवार को मिली जमानत

Land for Job Scam case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के द्वारा लालू यादव और परिवार को लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में जमानत दे दी गई है.

नौकरी के बदले जमीन (लैंड फॉर जॉब) केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी तथा बेटे तेजस्वी यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है. और इस मामले में सीबीआई (CBI) ने जमानत का विरोध भी नहीं किया. कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दायर एक नई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट को 12 सितंबर को यह बताया गया था इस मामले में दायर की गई नई चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस केस को चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय से मिल गई है.

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल (Gitanjali Goyal) ने लालू प्रसाद यादव के साथ उनके परिवार के सदस्‍यों को भी जमानत दे दी. इससे पहले, CBI ने जस्टिस गोयल को सूचित किया था कि तीन आरोपियों- महीप कपूर, मनोज पांडे और पी.एल. बनकर के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है. अदालत को 12 सितंबर को बताया कि मामले में नये आरोप पत्र में लालू के खिलाफ गृह मंत्रालय से संस्वीकृति मिल गई है. इसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया था.

सीबीआई को कोर्ट ने समय दिया था

सीबीआई CBI ने 8 अगस्त को बोला था कि आरोपी लालू प्रसाद यादव, महीप कपूर, मनोज पांडे और पी.एल. के संबंध में अभी संस्वीकृति नहीं मिली है. कोर्ट ने जुलाई में जांच एजेंसी के आवेदन पर लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सीबीआई (CBI) को समय दिया था. CBI ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों तथा निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था.

ED ने जुलाई में बोला था कि उसने केस में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और संबंधित कंपनियों की छह करोड़ रुपये से ज्यादा की जायदाद जब्त कर ली है. सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किया था.

लैंड फॉर जॉब क्या है मामला?

आरोप लगाया गया है कि 2004-2009 की अवधि के बीच, लालू प्रसाद (तत्कालीन रेल मंत्री) ने विभिन्न रेलवे जोन में समूह ‘डी’ (Group ‘D’) पदों पर प्रतिस्थापन की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था. पटना के कई लोगों ने स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से अपनी जमीन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दी और भेंट में दे दी.

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पटना में लगभग 1,05,292 वर्ग फुट भूमि और अचल संपत्तियों को लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने पांच बिक्री कार्यों और दो उपहार कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया था, जिसमें विक्रेता को जमीन ट्रांसफर का अधिकांश भुगतान नकद (पैसा) में दिखाया गया था. सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को राबड़ी देवी और उनकी बेटी के साथ-साथ 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज किया था और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की संस्वीकृति ली गई थी.

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