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High Court on Jayalalithaa jewellery: कर्नाटक हाई कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका, जयललिता के आभूषण नहीं सौंपे जाएंगे
Ban on Jayalalithaa’s jewellery: कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता के आभूषण तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. आइये जानते हैं ऐसा क्यों।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे. जयललिता (Jayaram Jayalalithaa) के सोने और हीरे के आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है।
मंगलवार को जयललिता की भतीजी जे दीपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मोहम्मद नवाज की सिंगल जज बेंच ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईडीएमके) की दिवंगत नेता जे जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी कीमती चीजें जब्त कर ली गईं।
कोर्ट ने क्यों लिया है ये फैसला?
तमिलनाडु की विशेष अदालत के निर्देश के मुताबिक सोने और हीरे के आभूषण बुधवार से तमिलनाडु सरकार को सौंपे जाने थे. याचिकाकर्ता ने स्पेशल कोर्ट के 12 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती दी थी.
याचिकाकर्ता ने कहा था कि दिवंगत जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किया जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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गहनों को लेकर कोर्ट क्यों पहुंचा मामला?
विशेष अदालत ने अपने निर्देश में कहा था कि 27 किलो सोने और हीरे के आभूषण 6 और 7 मार्च को तमिलनाडु सरकार को सौंपे जाएं। ये सामग्रियां मामले में जयललिता और अन्य के खिलाफ सबूत हैं।
अदालत ने 20 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषणों को बेचने या नीलाम करने की अनुमति दी थी, बाकी 7 किलोग्राम सोने और हीरे के आभूषणों को कोर्ट ने यह कहते हुए छूट दी गई थी कि वो उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला था।
कहां रखे हैं जयललिता के आभूषण? (Where is Jayalalithaa’s jewellery kept?)
कोर्ट ने बोला था कि सरकार इन आभूषणों के निपटान पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर्नाटक में हुई और इसलिए सभी सामान अब कोर्ट की निगरानी में कर्नाटक के खजाने में हैं।
आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का आदेश देते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा था, गहनों की नीलामी करने से बेहतर है कि इन्हें तमिलनाडु सरकार को सौंप दिया जाए.
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