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 मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान किया है।

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इस ऐलान के साथ, 1997 के मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत 35% आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार होगा। 

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टीचिंग पदों पर महिलाओं को 50% आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। 

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स्थानीय निकायों में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और लड़कियों की शिक्षा के लिए फीस का सहयोग किया जाएगा। 

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केंद्र सरकार ने भी महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को मंजूरी दी है, जिसके तहत 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। 

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