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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में मलिक को दो महीने की जमानत दी थी, जो अब तीन महीने के लिए बढ़ दी गई है।

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न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मलिक के स्वास्थ्य आधार पर जमानत बढ़ाने का आदेश दिया।

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मलिक के वकीलों ने बताया कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, और इसके बाद अंतरिम जमानत की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

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 ED ने मलिक को 2022 में आरोपित किया था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से कुर्ला में संपत्ति हड़पी थी, जिसके पैसे आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल हुए थे।

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