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चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर तक टली सुनवाई

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आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, कि 2024 के आम चुनावों के कारण एक के बाद एक दूसरा एफआईआर (FIR) कर मुझे फंसा रहे है.

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया.

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चंद्रबाबू नायडू कथित कौशल विकास निगम घोटाले से जुड़े केस में अभी और सलाखों के पीछे ही रहेंगे.

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जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले को आगे 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सभी दस्तावेजों का संकलन पेश करने को बोला है.

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नायडू की याचिका पर किसी अन्य पीठ में तत्काल सुनवाई के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया अथवा उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी.

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