चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली अंतरिम राहत, सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर तक टली सुनवाई
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, कि 2024 के आम चुनावों के कारण एक के बाद एक दूसरा एफआईआर (FIR) कर मुझे फंसा रहे है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया.
चंद्रबाबू नायडू कथित कौशल विकास निगम घोटाले से जुड़े केस में अभी और सलाखों के पीछे ही रहेंगे.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने मामले को आगे 9 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सभी दस्तावेजों का संकलन पेश करने को बोला है.
नायडू की याचिका पर किसी अन्य पीठ में तत्काल सुनवाई के लिए कोई निर्देश पारित नहीं किया अथवा उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी.