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AAP सांसद राघव चड्ढा को खाली करना होगा सरकारी बंगला, कोर्ट ने दिया आदेश

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AAP (आम आदमी पार्टी) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है.

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उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल किए जाने को लेकर अप्रैल में कोर्ट ने रोक लगाई थी, उसे गुरुवार (5 अक्टूबर) को हटा लिया गया.

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दिल्ली कोर्ट ने कहा कि बांग्ला अलॉटमेंट रद्द होने के बाद (राघव चड्ढा) का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं है.

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कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को आवंटित फ्लैट केवल विशेषाधिकार मात्र है, जो उन्हें एक संसद के सदस्य के स्वरुप में दिया गया है.

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विशेषाधिकार वापस लेने और आवंटन रद्द होने के पश्चात उस पर कब्जा जारी रखने का उसे कोई निहित अधिकार नहीं है.

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राज्यसभा सचिवालय के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप-VI बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप-VI बंगला.

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